कभी करोड़ों में खेलती थी इंद्राणी , आज नहीं मिल रहा जमानतदार

in #punjab2 years ago

शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानतदार नहीं मिल रहे हैं . वो कोर्ट से लगातार समय मांग रही हैं . पहले उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया था .

indrani-2-sixteen_nine.jpg18 मई को मिली थी जमानत
चार सप्ताह की मिली मोहलत
शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत बांड भरने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. कभी करोड़ों रुपये की मालकिन रही इंद्राणी के पास पैसा तो है, लेकिन उनके पास लोग नहीं हैं जो जमानतदार के तौर पर खड़े हो सकें. इंद्राणी मुखर्जी की ओर से जमानत बांड भरने के लिए लगातार मोहलत मांगी जा रही है. CBI कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है. उनकी वकील सना रईस खान ने आठ सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये समय बहुत ज्यादा होगा इसलिए चार सप्ताह की मोहलत काफी है. अदालत में उनकी वकील ने कहा कि उनका मोबाइल जब्त है, 6.5 सालों से वो जेल में थीं, जिसकी वजह से लोगों से संपर्क टूट गया और इसीलिए अदालत से और मोहलत की मांग की गई है.

18 मई को मिली थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी थी. चूंकि CBI की विशेष अदालत छुट्टी पर थी, इसलिए 18 मई को प्रभारी अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने की शर्तें तय कीं. मुखर्जी पर लगाई गई शर्तों के अनुसार, उन्हें फर्निशिंग पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही उन्हें लोकल सॉल्वेंट के साथ 2 लाख रुपये का बांड भी भरना था. इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया था जो 19 मई से शुरू होकर 1 जून को समाप्त हो गया.

18 मई को मिली थी जमानत
चार सप्ताह की मिली मोहलत
शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत बांड भरने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. कभी करोड़ों रुपये की मालकिन रही इंद्राणी के पास पैसा तो है, लेकिन उनके पास लोग नहीं हैं जो जमानतदार के तौर पर खड़े हो सकें. इंद्राणी मुखर्जी की ओर से जमानत बांड भरने के लिए लगातार मोहलत मांगी जा रही है. CBI कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया है. उनकी वकील सना रईस खान ने आठ सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये समय बहुत ज्यादा होगा इसलिए चार सप्ताह की मोहलत काफी है. अदालत में उनकी वकील ने कहा कि उनका मोबाइल जब्त है, 6.5 सालों से वो जेल में थीं, जिसकी वजह से लोगों से संपर्क टूट गया और इसीलिए अदालत से और मोहलत की मांग की गई है.