14 वर्ष से कम के बच्चों से कराया श्रम तो होगी मुश्किल:
14 वर्ष से कम के बच्चों से कराया श्रम तो होगी मुश्किल:
nareshtomar (35) in ajay • 1 hour ago
नरेश गाजियाबाद :---Screenshot_20220613-073305_Chrome.jpg कार्यालय जिला व
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा के दिशा-निर्देशन में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह,( 12 जून से 20 जून तक) के तहत लोहिया नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों व महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में जानकारी दी गई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नेहा रूंगटा द्वारा बच्चों से बाल श्रम ना लिए जाने के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है। सचिव द्वारा कोविड-19 के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता -पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई है उनको सरकार द्वारा जारी सहायता के बारे में अवगत कराया गया । इस संबंध में उप श्रम आयुक्त श्री रवि श्रीवास्तव द्वारा श्रम विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया तथा देख लो कान्हा तुम्हारे देश में ....... कविताओं के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन हेतु लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर, पैनल अधिवक्ता श्री मुकेश सैनी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे