पूर्व सीएम चन्नी के भतीजे की याचिका खारिज

in #punjab2 years ago

चंडीगढ़. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी व अन्य आरोपियों की एफआईआर रद्द किए जाने की मांग पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि पंजाब में अवैध रेत खनन का खतरा बढ़ रहा है. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इस मामले में मार्च 2018 में दर्ज एफआईआर की गंभीरता से जांच करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था. न्यायमूर्ति करमजीत सिंह ने जोर देकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन ने पूरे पर्यावरण ढांचे को खराब कर दिया है, जिससे क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र को बहुत नुकसान हुआ है.एक अन्य याचिकाकर्ता कुद्रतदीप सिंह बीते 18 जुलाई को आईपीसी की धारा 379, 406, 420, 465, 468, 471 और 120-बी के तहत चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहे थे. राहत मुख्य रूप से इस आधार पर मांगी गई थी कि इस मामले में पहले भी मार्च 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.