बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद की सजा

बलिया 13 सितम्बरः (डेस्क)बलिया जिले में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 2023 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी नित्यानंद पांडेय उर्फ गोलू पर किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने का आरोप था।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (8) प्रथम कांत ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 16 माह अतिरिक्त सजा देने का आदेश भी दिया है।

इससे पहले भी, मध्य प्रदेश के विदिशा में 2021 में दो नाबालिगों से दुष्कर्म करने वाले को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जसवंत सिंह यादव ने 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के बांदा में 2021 में चार साल की बच्ची से रेप करने वाले को कोर्ट ने 25 साल की सजा और 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।