अरविंद केजरीवाल को झटका दिल्ली शराब घोटाले

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Image credit :- arth prakash

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई केस में 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 17 जुलाई को केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका और अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ज्ञात रहे कि, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी की वैधता को लेकर दाखिल केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह याचिका बड़ी बेंच के पास भेज थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दूसरी बार अंतरिम जमानत भी दे दी थी। लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए।

दरअसल, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ईडी द्वारा दर्ज केस में अंतरिम जमानत दी। लेकिन ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी केजरीवाल पर शराब घोटाले में केस दर्ज किया हुआ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जब तक सीबीआई केस में राहत नहीं मिल जाती। तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा था।

इसके बाद केजरीवाल की रिमांद दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को पहली बार 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

इस प्रकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वह अभी भी जेल में हैं।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित है और वह जब तक सीबीआई केस में राहत नहीं पाते, तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकते।