कोतवाली पुलिस ने आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया

in #police5 days ago

बलिया 14 सितम्बरः (डेस्क)बलिया में न्यायिक दंडाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर से जारी किए गए फर्जी आदेश का भंडाफोड़

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कोतवाली पुलिस ने उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिसने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर फर्जी आदेश जारी किए थे। सीजेएम पराग यादव ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।

मामले की जानकारी इस प्रकार है:
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के लिपिक ने थाने में तहरीर दर्ज कराई कि 23 अगस्त 2024 को जारी आदेश संख्या 22/2024 और 25/2024 में फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर जारी किए गए हैं, जो उनके कार्यालय से जारी नहीं हैं।

इन फर्जी आदेशों में सहतवार थाना के अंतर्गत आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के तहत अभिषेक सिंह और मिथिलेश के खिलाफ जारी रिलीज आदेश शामिल थे।

थाना कोतवाली ने इस शिकायत पर जांच शुरू की और 11 सितंबर 2024 को फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया।
पूछताछ के बाद सीजेएम पराग यादव ने आरोपी दीपांशु गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है।

यह मामला बलिया के दीवानी न्यायालय परिसर में फर्जीवाड़े का दूसरा मामला है। पिछले कुछ महीनों में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के फर्जी हस्ताक्षर करके कई लोगों की नौकरी करने का मामला सामने आया था, जिसमें कई लोग जेल भी गए थे।

अब कोतवाली पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है और शीघ्र ही कई और जालसाजों का भंडाफोड़ करने की उम्मीद है। यह मामला न्यायिक प्रणाली पर विश्वास बढ़ाने के लिए एक चुनौती है और इस तरह के फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।