बाराबंकी में तस्कर पर लगा पिट-एनडीपीएस:
पहली बार हुई यह कार्रवाई, जमानत मिलनी मुश्किल
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मार्फीन की तस्करी के लिए बदनाम बाराबंकी जिले में जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव के तस्कर मो. कैफ पर राज्य सरकार ने पिट-एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है। जिले में इस एक्ट के तहत यह पहली व प्रदेश में चौथी कार्रवाई है। इससे तस्कर को जमानत मिलने में मुश्किल होगी।
कैफ पर पांच मुकदमे
टिकरा मुर्तजा गांव निवासी मो. कैफ के साथ उसका पिता अलीम साधू मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के कारण वर्तमान में जिला जेल में बंद है। कैफ पर पांच मुकदमे हैं। गिरोह के सरगना व कैफ के पिता अलीम की तीन करोड़ 30 लाख रुपये की संपत्ति पुलिस कुर्क कर चुकी है। इसे लेकर डीएम व एसपी ने शासन को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि जमानत पर छूटने के बाद कैफ के फिर से तस्करी में संलिप्त होने की आशंका है।
एएसपी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि इसके चलते ही कैफ के खिलाफ दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 (पिट-एनडीपीएस) के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया जिले के बाकी तस्करों के खिलाफ भी आगे चलकर इस तरह की कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।