पोकरण-तीन आरोपियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास,10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित

in #pokaran2 years ago

पोकरण
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ अजय कुमार विश्नोई ने फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में फैसला सुनाते हुए प्रकरण में दोसी तीन आरोपियों इंद्र सिंह, रामसिंह व हमीर सिंह को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 -10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया । गौरतलब है कि वर्ष 2002 में एक परिवादी ने पोकरण पुलिस थाने में तुलसी देवी , इंद्र सिंह ,रामसिंह, हमीर सिंह के साथ मिलकर केकु देवी बनकर जमीन का फर्जी बेचान कर दिया था । जिसको लेकर न्यायालय में 20 वर्ष से मामला चल रहा था । वही मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ अजय कुमार विश्नोई ने फेशला सुनाते हुए तीनो को दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 -10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है । राज्य सरकार की ओर से विजय कुमार तेजस्वी व परिवादी की ओर से एडवोकेट सरवर खान ने पैरवी की ।मुख्य आरोपी तुलसी देवी की2019 में मौत हो गई थी।IMG-20220608-WA0100.jpg