बारिश में फसल हो गई है खराब, परेशान न हों, केंद्र सरकार करेगी भरपाई,

in #pm2 years ago

सितंबर का दूसरा पखवाड़ा आ गया है। तब भी, इस साल देश के कई हिस्‍सों में बारिश हो ही रही है। गुजरात या अन्य समुद्रतटीय राज्य ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जैसे इलाकों में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश (Rain in Lucknow) हो रही है। इससे किसानों की फसल (Crop) पर भी असर पड़ा है।
बारिश में फसल हो गई है खराब, परेशान न हों, केंद्र सरकार करेगी भरपाई, यहां जाने पूरी बात
ज्‍यादा बारिश (Heavy rain) से किसानों की या तो फसल को नुकसान हुआ है, या फिर बाढ़ के चलते पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है। लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) में इनरोल किया होगा तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। आपको हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। आइए, हम बताते हैं कि इसके तहत आपके नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
किन जोखिमों से फसल को मिलती है सुरक्षा
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प्रधानमंत्री या पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे-मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर देना है। अब तक करीब 36 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
कैसे ले सकते हैं फसल बीमा का लाभ

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देश के कई राज्यों के किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को एक एप्लिकेशन फार्म भरना होता है। यह फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी दोनो मोड में उपलब्ध है। किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर CSC (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां ध्यान रखें कि किसानों को फसल बीमा के लिए बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है।

फसल खराब हो जाए तो क्या करें
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अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है आपके मन में पहला सवाल उठता है कि अब क्या होगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही फसल पर इन आपदाओं का असर पड़े तो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें। बीमा कंपनी यह देखेगी कि आपका का असर आपके फसल पर कितना पड़ा है। आकलन के बाद आपके दावे पर विचार किया जाएगा और जितना नुकसान हुआ होगा, उसकी भरपाई की रकम आपके खाते में भेज दी जाएगी।

इस प्रक्रिया में इन कागजातों की जरूरत पड़ेगी
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सबसे पहले तो किसान को अपना राशन कार्ड तैयार रखना चाहिए। इसके साथ ही किसी बैंक में उनका खाता हो, वह भी आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। साथ ही किसाना का एक मान्य पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र (इसके लिए किसान ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि का यूज कर सकते हैं), अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरारनामा की फोटो कॉपी आदि।

फसल बीमा के लिए क्या प्रीमियम भी देना होता है?
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए एक निर्धारित प्रीमियम का भी भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम बेहद मामूली है। किसानों को इस समय खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसदी और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। प्रीमियम की शेष रकम का भुगतान राज्य तथा केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा।