पीलीभीत में उपभोक्त मध्यस्थता प्रकोष्ठ का होगा गठन
पीलीभीत। उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र के क्रम में जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष आयोग पीलीभीत में उपभोक्त मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है। इसी क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये गये है। मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्व होने के लिए निम्न उल्लिखित व्यक्ति पात्र होगें- जिला उपभोक्ता आयोग से सेवानिवृत्त सदस्य, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवा निवृत्त सदस्य, दस वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, जिला न्यायालय में मध्यस्था प्रकोष्ठ में पैनल बद्व मध्यस्थ, मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति, न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी हो।
निम्न उल्लिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्व होने के लिए अनर्ह माने जायेगें- ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णीत घोषित किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्व किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हों, और लम्बित पडे़ हो, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हेतु सिद्व दोष ठहराया गया हो। ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्व समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और लम्बित हो, दण्डित किया गया हो। ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्व रखता हो अथवा उससे सम्बन्धित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी, प्रमोटरों, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बन्धित हो अथवा सम्बद्व हो अथवा जुड़ा हुआ हो।
अर्ह व्यक्ति अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, पूर्व सेवा का विवरण, बार काउन्सिल उ0प्र0 का पंजीयक संख्या, विधिक अनुभव, मोवा नम्बर आईडी कार्ड, स्वप्रमाणित फोटो आवेदन के साथ दिनांक 18.05.2022 तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पीलीभीत के कार्यालय में जमा कर सकते है।