पीलीबंगा।चैक अनादरण के एक प्रकरण

in #pilibanga2 years ago

चैक अनादरण के दोषी को 7 लाख 20 हजार रुपए प्रतिकार राशि अदा करने और एक वर्ष के कारावास की सजा*

पीलीबंगा।चैक अनादरण के एक प्रकरण में मुलजिम को 7लाख20 हजार रुपए प्रतिकर राशि अदा करने और एक वर्ष के साधारण कारावास का दंड न्यायालय ने सुनाया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी फर्म मैं. लेखराज मामराज(गोलूवाला)के साथ मुलजिम कुमहारोवाली वाली ढाणी निवासी ओमप्रकाश पुत्र काशीराम कुम्हार की आढत थी।मुलजिम समय-समय पर परिवादी फर्म से नगद रुपए और सामान उधार लेता रहता था, मुलजिम का हिसाब करने पर परिवादी फर्म के मुलजिम ओमप्रकाश की और 3लाख 60 हजार रुपए बकाया थे। जिसकी विधिक अदायगी पेटे मुलजिम द्वारा परिवादी फर्म मैं. लेखराज मामराज के प्रोपराइटर मामराज पुत्र धन्नाराम निवासी चक 6 एसपीएम उम्मेवाला के नाम से एसबीबीजे बैंक शाखा गोलूवाला का एक चेक दिया। परिवादी ने यह चैक अपने बैंक खाते में भुगतान के लिए लगाया, जो कि बैंक में समायोजन के लिए प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गया।परिवादी फर्म ने जरिए अधिवक्ता नोटिस भिजवाया, बाद मियाद गुजरने पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश कर अनुतोष की मांग की। इस प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा विजय कुमार गहलोत ने सोमवार को मुलजिम ओमप्रकाश को 7लाख20 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में अदा करने और एक वर्ष के साधारण कारावास का दंड सुनाया।

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