रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

in #pali8 months ago

पाली-14 वर्ष 3 माह की नाबालिग का अपहरण कर उसे दोस्त के फॉर्म हाऊस पर ले जाकर रेप करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट संख्या एक पाली के विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने बुधवार को 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि ब्यावर जिले के बर थाने में गत 16 जनवरी को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर उससे रेप करने के मामले में ब्यावर जिले के सेंदड़ा के अमरपुरा निवासी 24 साल के शेर मोहम्मद उर्फ शेरू उर्फ शाहरूख पुत्र लाडू काठात को हिरासत में लिया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा। मामले में बुधवार 29 नवंबर को पोक्सो कोर्ट संख्या एक पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने ब्यावर जिले के सेंदड़ा के अमरपुरा निवासी 24 साल के शेर मोहम्मद उर्फ शेरू उर्फ शाहरूख पुत्र लाडू काठात को नाबालिग का अपहरण और रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
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