पाली में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

शादी की नीयत से नाबालिग को भगाकर ले गया था सूरत

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पाली/राजस्थान शादी की नीयत से नाबालिग को भगाकर रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है । दोनों पक्षों के वकीलों और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी माना गया । इसके बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज ने सजा सुनाई । मामला पाली का है ।

पॉक्सो कोर्ट संख्या - 3 पाली के विशिष्ट लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि मामले में आरोपी सिरियारी थाना क्षेत्र के बेरा नवोडा बासनी के रहने वाले प्रेमराज (26) पुत्र हकाराम सीरवी 20 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है ।

12 जनवरी को पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि 11 जनवरी को उनकी नाबालिग बेटी अपने रिश्तेदार के घर सोने गई थी । रात करीब साढ़े नौ बजे घर से पास गली में पेशाब करने निकली । काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी तो रिश्तेदार ने उन्हें सूचना दी ।

अपने स्तर पर उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली ।

रिपोर्ट में संदेह जताया था कि बेटी को प्रेमराज नाम का युवक भगाकर ले जा सकता है ।

पुलिस ने दोनों की तलाश कर सूरत से पकड़ा ।

नाबालिग को परिजनों को सौंपा और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था । अब आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है ।