दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई, किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था

in #news2 years ago

पानीपत जिला कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई, किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था, 80 हजार जुर्माना भी लगाया Screenshot_2022_0716_180104.png

पानीपत में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा। आईपीसी की धारा 366 में 5 साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा। आईपीसी की धारा 376(2)(N) में 20 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इसराना थाना पुलिस को 19 मार्च 2020 को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 मार्च की रात को बिना बताए कहीं चली गई। जिसे उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में भी तलाशा, मगर वह कहीं नहीं मिली।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर लड़की के नाबालिग होने के चलते अपहरण की धारा 365 के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की। तलाशी के दौरान 2 जुलाई को लापता लड़की को इसराना गांव से बरामद किया गया। लड़की को एक किराए के मकान से बरामद किया गया था।

लड़की को बरामद कर जांच अधिकारी उसे मेडिकल प्रशिक्षण के लिए ले गई। जहां मेडिकल जांच में लड़की के 4 माह की गर्भवती होने के बारे में पता लगा।

2 जुलाई को ही आरोपी रविंद्र उर्फ भुंडू को गिरफ्तार किया गया। रविंद्र ने बताया कि उसके मामा गांव इसराना में है। मामा ने एक गांव में किराए पर परचून की दुकान संचालित की हुई। वह अकसर अपने मामा की दुकान पर चला जाता था। मामा की दुकान से कुछ दूरी पर लड़की के पिता के खेत हैं।

लड़की अकसर अपने खेतों में आती-जाती रहती थी। जिस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई। 16 मार्च की सुबह करीब 6 बजे वह लड़की को बहला-फुसला कर शादी की नीयत से भगा ले गया। इसी दिन दोपहर वे पंचकूला स्थित मंदिर में गए। जहां उन्होंने शादी की। शादी के बाद वह लड़की को वापस गांव में अपने किराए के कमरे में ले आया। तभी से दोनों एक साथ रहने लगे। उसने साथ कई बार दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई।