प्रयागराज- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला,

in #news8 months ago

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चिकित्सा अवकाश के दौरान कर्मचारी वेतन पाने का हकदार.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया,

जो कर्मचारी जो पक्षाघात से पीड़ित है वो वेतन पाने का हकदार है,

चिकित्सा अवकाश के दौरान वेतन पाने का पूरा हकदार है- HC

न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने यह टिप्पणी की,

वेतन में कटौती के राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया,

कोर्ट ने कर्मी की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया.