नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कारावास और 40 हजार जुर्माना

in #news2 years ago

चित्तौड़गढ़। जहां एक ओर नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे है इसी के बीच २०१७ के एक मामले में पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और40 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए पोक्सो न्यायालय के लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 15 मई 2017 को करीब 8. 30 बजे शौच करने गई 15 वर्ष की नाबालिग बालिका को सुरखंड गांव के शंभूलाल पुत्र बेणीराम जाट द्वारा जबरन कार में डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस आशय की रिपोर्ट उसके पिता ने भादसोड़ा थाने में 16 मई 2017 को कराई जिस पर पुलिस ने आरोपी शंभूलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 , 366 , 376 और 3 /4 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान और 19 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद आज इस मामले में पोक्सो अदालत ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अभियुक्त शंभूलाल को 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माना, धारा 366 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माना एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 5 एल/6 के तहत 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माने से दंडित किया है।