दुष्कर्मी को 20 साल कैद: 4 साल नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म
- अश्लील फोटो लेकर करता था ब्लैकमेल
चित्तौड़गढ़। चार साल पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश नाहर सिंह मीणा ने एक आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा और 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 साल की नाबालिग बालिका ने 22 फरवरी 2018 को अपने पिता के साथ कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि बालिका चित्तौड़ सिटी गर्ल्स स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। रोज अपने घर से स्कूल तक ऑटो में जाया करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात बोदियाना निवासी इरफान पुत्र याकूब खान से हुई। इरफान ऑटो में एक दिन खुद बैठ गया और उसे घर छोड़ने के बहाने बहला-फुसलाकर उससे रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित अम्बर प्लाजा होटल लेकर गया। वहां एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके फोटो भी खींचे।
रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्मी ने उन्हें अश्लील फोटो को लेकर ब्लैकमेल करते हुए किसी को यह बात ना कहने की धमकी दी। इरफान बार-बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा और फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता रहा। 22 फरवरी को भी इरफान कलेक्ट्री चौराहे पर नाबालिग के साथ मिला। इरफान नाबालिग को जबरन होटल ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। तत्कालीन थानाधिकारी ओमप्रकाश सोलंकी ने मामला दर्ज कर 25 फरवरी को इरफान को गिरफ्तार कर लिया।
जांच के बाद 30 अप्रैल को चालान पेश किया गया। बहस में 19 बयान और 43 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायधीश नाहर सिंह मीणा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 363 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना, 364 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना, 11/12 पोक्सो एक्ट में 2 साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना और 5 एल / 6 में 20 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया। आरोपी पर कुल 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और सभी सजा एक साथ चलेंगी।