कैब, फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियां इस्तेमाल करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल।

in #new2 years ago

ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से इतर परंपरागत वाहनों की मौजूदगी पाए जाने पर हरेक वाहन पर 50,000 रुपये की दर से जुर्माना देना होगा. दिल्ली सरकार ने इस मसौदा नीति पर तीन सप्ताह के भीतर सार्वजनिक राय मांगी है.

नई दिल्ली. दिल्ली में अब कैब कंपनियां, फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल कर सकेंगी. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ‘वाहन एग्रीगेटर’ मसौदा नीति में इसका जिक्र है. इसके मुताबिक, कैब कंपनियों, खानपान के सामान की आपूर्ति करने वाली और ई-कॉमर्स डिलीवरी से जुड़ी कंपनियों को एक अप्रैल 2030 तक अपने वाहन बेड़े में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही रखने अनिवार्य होंगे.

इसके साथ ही इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से इतर परंपरागत वाहनों की मौजूदगी पाए जाने पर हरेक वाहन पर 50,000 रुपये की दर से जुर्माना देना होगा. दिल्ली सरकार ने इस मसौदा नीति पर तीन सप्ताह के भीतर सार्वजनिक राय मांगी है.