जहर देने के मामले में बाप को बचाकर फंसी बेटी:

in #muzaffarnagar2 years ago

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जहर देने के मामले में बाप को बचाकर फंसी बेटी:

मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग का शिकार होते बची बेटी को पिता की लाज आ गई। जहर देने के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले में पीड़िता अपने पिता के विरुद्ध लगाए गए आरोप से मुकर गई। जिस पर पिता तो बरी हो गया लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 ने झूठा मुकदमा लिखवाए जाने के आरोप में पीड़िता पर ही मुकदमा चलाने का आदेश सुना दिया।
यह था पूरा मामला

शहर कोतवाली क्षेत्र की कलीम कालोनी नियाजुपुरा निवासी इस्माईल पुत्र यूनुस की पुत्री आईशा ने प्रेम विवाह किया था। आईशा शेबु पुत्र महमूद निवासी लद्धावाला से शादी कर उसके साथ रहने लगी थी। इस्माईल बेटी के प्रेम विवाह करने से खुश नहीं था। जिसके बाद उसने शेबु पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया था। लेकिन आईशा ने कोर्ट में अपने आप को बालिग बताते हुए शेबु से निकाह करने की बात कही थी। कोर्ट ने आइशा को बालिग माना था।
आईशा ने लगाया था पिता व चाचा पर जहर देने का आरोप
17 फरवरी 2018 काे आईशा ने आरोप लगाया था कि उसके पिता इस्माईल तथा चाचा इसराईल उसकी शादी से खुश नहीं थे। आरोप था कि जब वह अपने घर गई हुई थी तो दोनों ने मिलकर उसे चूहे मारने की दवा खिला दी थी। जिसके बाद घटना के मुकदमे की रिपोर्ट इस्माईल तथा इसराईल के विरुद्ध दर्ज की गई थी। इस मामले में इसमाईल को जेल जाना पड़ा था। लेकिन पुलिस ने आईशा के पिता इस्माईल के विरुद्ध ही कोर्ट में चार्जशीट दी थी। जबकि इसराईल को क्लीन चिट दे दी थी।
कोर्ट में पिता के विरुद्ध लगाए आरोप से मुकरी आईशा
घटना के मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1 के जज सुमित पंवार ने की। अभियोजन के अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट में आईशा मुख्य परीक्षा में अपने बयान से पलट गई थी। उसने कहा था कि उसे नहीं मालूम कि उसे जहर किसने दिया था। उसने पुलिस को घर से जहर की कोई शीशी भी बरामद नहीं कराई थी। किसी ने तहरीर में पिता के विरुद्ध आरोप लगाकर उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। अभियोजन की याचना पर आईशा को पक्षद्रोही घोषित किया गया।
पिता इस्माईल को कोर्ट ने किया बरी, आईशा पर केस
फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1 के जज सुमित पंवार ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए साक्ष्य के अभाव में इस्माईल को बरी कर दिया। उन्होंने पुलिस तथा कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में आईशा को पक्षद्रोही घोषित कर उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया।