नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा
नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा
दिनांक 06.06.2018 को वादी द्वारा थाना बुढाना पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त संदीप पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम अमीनगर सराय थाना सिंधावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी की नाबालिग लडकी को बहला फुसला कर ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त संदीप उपरोक्त को दिनांक 08.06.2018 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचक द्वारा मात्र 20 दिन में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त संदीप उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 26.06.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बुढाना के नेतृत्व में थाना बुढाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.08.2022 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट श्री बाबूराम द्वारा अभियुक्त संदीप उपरोक्त को धारा 376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास व 30,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।