दिव्यांग पेंशन के लिए 15 तक आधार से लिंक अवश्य कराएं

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जिले में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त लाभार्थियों को सूचित करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी एके गौतम ने बताया कि किसी भी सहज जनसेवा केन्द्र/लोकवाणी अथवा स्वयं स्मार्ट फोन के माध्यम से www.sspy-up.gov.in पोर्टल पर अपना मोबाइल नं० पंजीकृत करते हुए अपने आधार का प्रमाणीकरण 15 सितंबर तक अवश्य करा लें। जिन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन के कक्ष सं0 07 (भूतल) में अपना आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, मोबाइल नं० सहित संंपर्क कर अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिव्यांग पेंशन की द्वितीय किश्त का भुगतान निदेशालय द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।