बहराइच में दहेज के लिए पत्नी की हत्या

in #murder7 days ago

बहराइच 12 सितंबर : (डेस्क) बहराइच जिले की अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद जान से मार देने के आरोप में एक व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई कोर्ट ने सजा के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

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बहराइच जिले की अदालत ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद जान से मारने के आरोप में एक व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई है। यह मामला दहेज प्रथा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज किया गया था, जो दहेज के लिए प्रताड़ना के मामलों को संबोधित करता है।

अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानूनों की आवश्यकता को दर्शाता है, जो भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। इस अधिनियम के तहत दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर दोषी व्यक्ति को कम से कम पांच साल की कैद और जुर्माना भरना पड़ सकता है।

भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनों की सख्ती इस बात का संकेत है कि समाज में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास है, बल्कि यह अन्य संभावित अपराधियों के लिए भी एक चेतावनी है कि दहेज के लिए प्रताड़ना के मामलों में कानून सख्त है।

इस मामले ने दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में भी योगदान दिया है, जिससे समाज में इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलती है।