झांसी नगर निगम में हर दो माह में सदन की बैठक कराने का नियम, साल भर में हो पाई सिर्फ दो
झांसी। नगर निगम अधिनियम में हर दो महीने में सदन की बैठक कराने का नियम है। जबकि, हर महीने कार्यकारिणी की बैठक कराने का प्रावधान है। इसके बावजूद साल भर से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सिर्फ दो बार ही सदन की बैठक हो पाई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के बाद नगर निगम के नए बोर्ड का गठन जून 2023 में हुआ था। उसके बाद से पार्षद देर से नगर निगम कार्यकारिणी और सदन की बैठक कराने का आरोप लगाते रहे हैं। साथ ही प्रार्थनापत्र देकर जल्द बैठक कराने का अनुरोध करते रहते हैं। अब फिर से पार्षद सदन की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। बसपा पार्षद महेश गौतम ने नगर निगम अधिनियम का हवाला देते हुए बताया कि हर दो महीने में सदन और हर महीने कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का नियम है। इसके बावजूद छह-छह महीने बाद सदन की बैठक होती है। उपसभापति प्रियंका साहू ने कहा कि उन्होंने जल्द सदन की बैठक कराने के लिए पत्र लिखा है। अब तक तारीख तय नहीं हो पाई है। पार्षद हरिओम मिश्रा ने कहा कि सदन की बैठक न होने से विकास के प्रस्ताव लटके रहते हैं। पार्षद प्रदीप खटीक ने कहा कि सात महीने से सदन की बैठक न होने से पार्षदों में असंतोष है। वहीं, झांसी नगर निगम के महापौर बिहारी लाल आर्य ने बताया कि सितंबर माह में सदन की बैठक कराई जाएगी और जल्द ही तिथि घोषित कर दी जाएगी।