मोहम्मद जुबैर की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने जोड़ी तीन नई धाराएं, न्यायिक हिरासत की मांग

in #muhammd2 years ago

Mohammed Zubair: 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किए गए AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को शनिवार यानी 2 जुलाई को पटिलाया हाउस कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने पेशी के दौरान मोहम्मद जुबैर पर साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने कहा हमने जुबैर का मोबाइल फोन जब्त किया है और एक हार्ड डिस्क बरामद किया है. पुलिस ने कोर्ट से जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है. वहीं दूसरी तरफ जुबैर ने जमानत अर्जी दाखिल की है.

पेशी के दौरान पुलिस ने तीन नए प्रावधान जोड़े हैं. दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपित को विदेशों से चंदा भी मिला है. जिसके कारण जुबैर पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में धारा 35 को FIR में जोड़ा गया है.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज़ुबैर मामले की जांच के दौरान Razorpay Payment gateway की तरफ से मिले जवाब से पता चला है कि जुबैर को कई ट्रांसेक्शन हुए हैं. जिसमें या तो विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ या फिर आईपी एड्रेस फॉरेन कन्ट्रीज के थे. ये मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस बैंकॉक, वेस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्ट हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यू यॉर्क, इंग्लैंड, रियाध रीजन, शारजाह, स्टॉकहोल्म, आईची, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न प्रोविंस, अबू धाभी, वाशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफ़ोर्निया, एसएस, लोअर सैक्सनी, बर्न, दुबई, ऊसीमा, स्कॉटलैंड के थे. इतना ही नही "प्रावदा मीडिया" को कुल 2 लाख 31 हजार 933 रुपये मिले है.

पुलिस ने बताया कि ज़ुबैर के सोशल मीडिया जांच से पता चला है की जो ट्विटर हैंडल ज़ुबैर और उसके ट्वीट्स को सपोर्ट कर रहे थे औऱ ज़ुबैर की गिरफ्तारी के बाद भी ज़ुबैर के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे थे वो ट्वीटर हैंडल मिडिल ईस्ट देश यूएई, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे.

बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर आरोप है कि साल 2018 में उसने एक विवादित ट्वीट किया था जिससे हिंदू भावना आहत हुई है. इस मामले में दिल्ली में केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद फैक्ट चेकर और AltNews के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था. इसके अगले दिनी यानी 28 जून को कोर्ट में पेशी के दौरान चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. मोहम्मद जुबैर ने इस रिमांड के आदेश की वैधता को चुनौती दी है.

शिकायतकर्ता का अकाउंट डिलीट, खोज में जुटी पुलिस

हनुमान भक्त नाम के यूजर नेम से चलाए जा रहे ट्विटर अकाउंट से 19 जून को एक ट्वीट किया गया था. इस अकाउंट ने ट्वीट कर कहा था कि जुबैर की 2018 की ट्वीट ने भगवान का अपमान किया है. शख्स ने आरोप लगाया कि जुबैर ने उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई और इसलिए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. पुलिस ने इस शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 295 ए के तहत इस महीने की शुरुआत में मामला दर्ज किया था. वहीं FIR होने के बाद जब उस ट्विटर हैंडल @balajikijaiin को खोजा गया तो पता चला कि यह अकाउंट अब एक्टिव ही नहीं है.

कौन है मोहम्मद जुबैर

मोहम्मद जुबैर, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट आल्टन्यूज के को-फाउंडर हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, प्रतीक सिन्हा के साथ जुबैर ने साल 2017 में आल्टन्यूज वेबसाइट शुरू की थी. जुबैर ने ही बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं नुपुर शर्मा के विवादित बयानों को ट्वीट किया था, जिसके बाद खाड़ी देशों से भारत सरकार को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. एक ओर जहां बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया था तो वहीं सरकार ने भी बयानों से दूरी बना ली थी.

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