सात अपराधियों को 2 माह तक प्रतिदिन देनी होगी संबंधित थाने में हाजिरी

in #mpnews2 years ago

FB_IMG_1655815274042.jpgजिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अनावेदक/आरोपी संदीप उर्फ अब्बा पुत्र सतेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी भदाकुर रोड फूप थाना फूप जिला भिण्ड, जैकी उर्फ जयकुमार पुत्र कमल सिंह यादव उम्र 32 साल निवासी लुहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड, अजीत सिंह राजपूत पुत्र गंभीर सिंह राजपूत उम्र 28 साल निवासी संत पट्टी कस्बा अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड, रामस्वरूप उर्फ गधा पुत्र हरके कुशवाह उम्र 48 साल निवासी ग्राम रूरई थाना आलमपुर जिला भिण्ड, राहुल उर्फ मेण्डिस पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उम्र 30 साल निवासी वार्ड क्र.12 लहार थाना लहार जिला भिण्ड, संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र 28 साल निवासी अमायन थाना अमायान जिला भिण्ड, नरेश उर्फ भटा पुत्र रामसिंह सिसौदिया उम्र 38 साल निवासी सिंघवारी थाना मालनपुर जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से 02 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों/क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्हीं विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा, उक्तावधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिपित नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्तावधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।
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