एक अपराधी को 2 माह तक प्रतिदिन देनी होगी संबंधित थाने में हाजिरी
जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर से म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अनावेदक/आरोपी नूतन पुत्र पप्पू उर्फ अरूण प्रताप सिंह राजावत निवासी हीरापुरा थाना लहार जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से 02 माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गतिविधियों/क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उपरोक्त वर्णित अवधि में किन्हीं विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाषय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा, उक्तावधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिपित नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्तावधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।
शानदार खवर
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सबका साथ जरूरी हैं, एक दूसरे के साथ से सबका विकास
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