MP Government: जेब खर्च के लिए सरकार देती है 1500 रुपये महीने, केवल देने होंगे ये 5 कागज!

in #mpgovermebt2 years ago

rupees_1-sixteen_nine.jpgमध्य प्रदेश की सरकार (MP Government) अपने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देती है. कोई भी शिक्षित बेरोजगार सरकार की इस स्कीम का लाभ ले सकता है.
हर महीने 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता
तीन साल तक इस स्कीम का ले सकते हैं लाभ
देश में नौकरियों (Jobs) को लेकर स्थिति गंभीर है. सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में जॉब के अवसर बेहद ही कम बन रहे हैं. इस वजह से देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार (MP Government) अपने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता (Berojgari Bhatta) देती है. मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने भत्ता मुहैया कराती है, ताकि उनका हौसला नए अवसरों के लिए बरकरार रहे. मध्य प्रदेश का कोई भी शिक्षित बेरोजगार सरकार की इस स्कीम का लाभ ले सकता है.

कितना मिलता है भत्ता

राज्य सरकार इस स्कीम के तहत शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये का भत्ता मुहैया कराती है. इस बेरोजगारी भत्ता का लाभ कोई भी व्यक्ति तीन साल तक ले सकता है. हालांकि, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा. अगर आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप सिर्फ एक महीने बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले पाएंगे.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

अगर आप इस स्कीम का लाभ तीन साल तक लेना चाहते हैं, तो रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, 12वीं की मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी. इस स्कीम का लाभ उन्हीं को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे. 21 साल 35 साल के युवा इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता स्कीम का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक बेवसाइट http://mprojgar.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर दिए गए Job Seeker New to This Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म आ जाएगा, इसे भरें और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें. फिर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें. इस तरह आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन

आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
आवेदक 12वीं पास होना जरूरी
आवेदक की उम्र सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवेदक के परिवार की सालाना आय 3 लाख वार्षिक से कम होनी चाहिए
आवेदक के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए