जनपद पंचायत चंदेरी के ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का आरक्षण 25 मई को

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अशोकनगर -मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 13, 17 एवं 129ड मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 4 एवं नियम 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद दवारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु जनपद पंचायत चंदेरी की ग्राम पंचायत के वार्ड सरपंच ग्राम पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 (दिन-बुधवार) समय 11.00 बजे पूर्वान्ह से जनपद पंचायत चंदेरी में संपादित की जाएगी।