घर में घुसकर गाली गलौच कर बदतमीजी करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्‍त

in #mp2 years ago

अशोकनगर- प्रथम अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश अशोकनगर के न्‍यायालय के प्रथम अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश जिला अशोकनगर द्वारा घर में घुसकर गाली गलौच कर बदतमीजी करने वाले आरोपी नदीम अहमद पुत्र शमीम अहमद उम्र 33 वर्ष निवासी घोसिया मस्जिद के पास घोसीपुरा आजाद कॉलोनी जिला गुना म.प्र के अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्‍त करने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्‍तुत किये गये।
मीडिया सेल प्रभारी श्री आजम मोहम्‍मद ने घटना के बारे में बताया है कि घटना दिनांक 27.12.2021 को फरियादी एवं उसका रिपोर्टर मढ़ी कानूनगो कवरेज करने गये थे, धर्मेन्द्र रघुवंशी से उसकी स्कोल लेने गये थे, वहां पर उसे एक रिपोर्टर मिला, जिसने उसका नाम नदीम अहमद बताया, उसने उसका फोन नंबर 8871291958 उसे दिया और उसका मोबाईल नंबर ले लिया, वह रिपोर्टर था, इसलिये उसने नंबर दे दिया। खुद के नंबर देने के कुछ देर बाद उसे 9039213721 नंबर से फोन आया उसके बार-बार पूछने पर नाम मोलिखान बताया और उससे बदतमीजी से बात करने लगा और कहने लगा तुम अवैध वसूली करती हो, वह आप लोगों को थाने में बैठा देगा। दूसरे दिन 28 तारीख को सुबह 10 बजे वही पत्रकार उसके घर आया, जिसने अपना नाम नदीम बताया था। यह पत्रकार उसके घर के अंदर गया और गाली देने और बदतमीजी करने लगा। उसके मना करने पर भी नहीं रुका और उसे धक्का मारा। काफी देर तक बहस होने के बाद उसका रिपोर्टर शिवकुमार आया और उसे भगाया। दिनांक 27.12. 2021 को उसे 9039213721 से फोन आया था तो उसने उस व्यक्ति से कहा था कि उसे फोन मत करो, वह नहीं माना और फोन करता रहा, बार-बार परेशान करता रहा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से नदीम अहमद, मौली खान एवं अज्ञात के विरूद्ध अपराध लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
माननीय न्‍यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रथम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया गया। जिस पर अपर लोक अभियोजक द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुऐ अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को निरस्‍त करने का निवेदन किया। माननीय न्‍यायालय द्वारा निवेदन को स्‍वीकार करते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त करने का आदेश पारित किया।