ट्रक को लापरवाही पूर्वक चलाने वाले आरोपी को हुआ 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

in #mp2 years ago

अशोकनगर-माननीय न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश महोदय जिला अशोकनगर द्वारा ट्रक को लापरवाही से चलाकर मोटरसायकिल पर बैठे व्‍यक्तियों की मृत्‍यु कारित करने वाले आरोपी श्रीकेश सिंह पुत्र जरदान सिंह गुर्जर उम्र 31 वर्ष निवासी मोरेघा थाना मनिया जिला धौलपुर राजस्‍थान को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25000- 25000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री रामेश्‍वर भारद्वाज द्वारा पैरवी की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्‍मद ने घटना के बारे में बताया की सूचनाकर्ता कृष्णकांत शर्मा उर्फ भैया द्वारा जिला अस्पताल अशोकनगर में दिनांक 29.05.2019 को सुबह 09:00 बजे इस आशय की देहाती नालसी लिखाई कि करीब 7:30 बजे का समय होगा, वह अपने गांव से अशोकनगर आ रहा था। उसके आगे देवेन्द्र शर्मा अपनी मोटर साईकिल पर अपनी भाभी रितु शर्मा व भतीजा केशव शर्मा को बिठाकर अशोकनगर तरफ जा रहे थे। जैसे ही उनकी मोटर साइकिल बड़ा गांव रोड से ईसागढ़ अशोकनगर रोड़ पर रॉवसर चौराहा के पास पहुंची कि उसी समय ईसागढ़ तरफ से ट्रक कमांक आर.जे.11 - जी. ए. - 4718 का चालक ट्रक को तेजी से चलाता हुआ लाया। उसने यह भी नहीं देखा कि चौराहा व्यस्तम क्षेत्र है, जिसके चारों तरफ से वाहन व पैदल यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है, जान-बूझकर ट्रक की गति को धीमा नहीं किया. जिसके कारण चालक ने आगे जा रही देवेन्द्र की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटर साईकिल पर बैठे देवेन्द्र, ऋतु व केशव की मौके पर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। देवेन्द्र की मोटर साईकिल ट्रक में फंस गई, जो संकट मोचन मंदिर तक फंसी चली गई। जहाँ पर ट्रक चालक ने ट्रक को बैक किया, तब मोटर साईकिल निकली और ट्रक लेकर भाग गया। ट्रक के चालक ने यह जानते हुये कि उसके द्वारा चौराहे पर आने-जाने वाले लोगों के साथ तेज गति से ट्रक चलाने पर ऐसी घटना हो सकती है, जिससे मृत्यु होना संभव हो, अपने ट्रक को तेजी से चलाकर उक्त घटना घटित की है। मौके पर अशोकनगर तरफ से राममूर्ति शर्मा व अशोक शर्मा जा रहे थे, जिन्होंने तथा अन्य लोगों ने घटना देखी है। उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना देहात अशोकनगर में प्रश्नगत ट्रक कमांक आर.जे.11- जी.ए.-4718 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कमांक 335/ 2019 धारा 304 भा.दं.सं. में दर्ज किया गया।
माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍यों एवं तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी श्रीकेश को मृतक देवेन्‍द्र, रितु एवं केशव की मृत्‍यु कारित कर मानव वध कारित किये जाने के लिये भा.द.स की धारा 304भाग-2 (तीन शीर्ष) के अंतर्गत्‍ 05-05 वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ 25000-25000/- रूपये के अर्थदण्‍ंड (प्रत्‍येक शीर्ष के लिए कुल अर्थदण्‍ड राशि 75000/- रू) से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया एवं न्‍यायालय द्वारा यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि यदि अभियुक्‍त्‍ श्रीकेश द्वारा अर्थदण्‍ड अदा किया जाता है तो अर्थदण्‍ड की राशि में से 25000-25000/- रूपये मृतक देवेन्‍द्र, रितु एवं केशव वैधानिक वारिश अपीलावधि पश्‍चात प्राप्‍त करने के अधिकारी होंगे।