मारपीट कर फ्रेक्‍चर कारित करने वाले आरोपी को हुआ 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

in #mp2 years ago

अशोकनगर-माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला अशोकनगर द्वारा मारपीट कर फ्रेक्‍चर कारित करने वाले आरोपी कमला उर्फ कमल सिंह अहिरवार उम्र 46 वर्ष ग्राम सावन थाना कचनार जिला अशोकनगर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री यशपाल सिंह यादव द्वारा पैरवी की गयी।
मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्‍मद ने घटना के बारे में बताया की दिनांक 08/04/16 को फरियादी सोनू उसके परिवार के साथ ग्राम सावन में उसके रिश्‍तेदार के यहां टीका फलदान के कार्यक्रम में गया था वहां पर शाम 04 बजे आरोपी कमला व उसका अवयस्‍क पुत्र सीताराम से झगडा कर रहे थे तथा उसे ईटो से मार रहे थे तभी फरियादी सोनू ने घटना का बीच-बचाव करना चाहा तो सोनू के साथ भी आरोपीगण ने ईट से मारपीट की थी जिससे सोनू को नाक के ऊपर चोट लगी थी तथा फ्रेक्‍चर हो गया था। फरियादी द्वारा की गयी घटना की रिपेार्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना कचनार में अपराध क्रमांक 83/16 पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्‍यक अनुसंधान उपरांत आरोपी कमला के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया तथा सहआरोपी नाबालिग होने से उसके संबंध में पृथक से चालान बाल न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।
माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍यों एवं तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी कमला को धारा 325 भा.द.स. के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया। माननीय न्‍यायालय द्वारा अर्थदण्‍ड की संपूर्ण राशि को प्रतिकर के रूप में आहत को प्रदान करने का आदेश भी पारित किया है ।