विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से ले सकेंगे 10 लाख रुपये
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (FCRA) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन से भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक साल में दस लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति मिली है। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये तक थी।
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