हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने संबंधी बैठक संपन्न

in #meeting9 months ago

परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ विशेष अभियान चलाकर करेंगी जुर्माना

मंडला. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नहीं करने पर 15 दिसंबर के बाद वाहन मालिकों को 500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल 15 दिसंबर तक सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ एक विशेष अभियान चलाकर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा।

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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर 15 दिसंबर तक हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। बता दे कि 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने के संबंध में जिला परिवहन कार्यालय मंडला में वाहन विक्रेताओं की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला परिवहन अधिकारी रमा दुबे द्वारा हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को समस्त वाहनों में अनिवार्यत: लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। बैठक में मंडला जिले के वाहन विक्रेता व परिवहन कार्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा।