मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान ,ईदगाह प्रकरण में कोर्ट में हुई बहस
श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईद का प्रकरण में सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इंतजामियां कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उपासना स्थल अधिनियम पर बहस शुरू कर दी
उपासना स्थल अधिनियम के अलावा लिमिटेशंन एक्ट आदि पर भी बहस शुरू की गई बादी श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम बहस सुनने के बाद अपनी बहस करेंगे अदालत में 10 मई की अगली सुनवाई होगी उसके साथ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी आदि भी मौजूद रहे ।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से दायर किए गए बाद में अदालत में इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद व सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जीपी नियम आदि ने बहस प्रारंभ की अदालत को बताया कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत 1947 से पूर्व बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी धर्म स्थल हैं उन्हें परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका समझौता 1968 का है इसलिए लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा उन्होंने वादी गण पर बिना किसी अधिकार के ही मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है