मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान ,ईदगाह प्रकरण में कोर्ट में हुई बहस

in #mathura2 years ago

श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईद का प्रकरण में सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इंतजामियां कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उपासना स्थल अधिनियम पर बहस शुरू कर दी
उपासना स्थल अधिनियम के अलावा लिमिटेशंन एक्ट आदि पर भी बहस शुरू की गई बादी श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम बहस सुनने के बाद अपनी बहस करेंगे अदालत में 10 मई की अगली सुनवाई होगी उसके साथ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी आदि भी मौजूद रहे ।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से दायर किए गए बाद में अदालत में इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद व सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जीपी नियम आदि ने बहस IMG-20220427-WA0003.jpgप्रारंभ की अदालत को बताया कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत 1947 से पूर्व बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी धर्म स्थल हैं उन्हें परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका समझौता 1968 का है इसलिए लिमिटेशन एक्ट भी लागू होगा उन्होंने वादी गण पर बिना किसी अधिकार के ही मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है