मतदान दल प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश

in #mandla2 years ago

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मंडला। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मतदान दल के लिए प्रशिक्षण पीठासीन व मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण के संबंध में निर्धारित संस्था में 10 जून 2022, 11 जून 2022 एवं 12 जून 2022, 16 तथा 17 जून 2022 को आयोजित कर प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने निर्देशित किया गया था, किंतु सहा.ग्रेड-3 जल संसाधन विभाग दिलीप सोनवानी, सं.शि. वर्ग-3 फूलसाय धुर्वे एवं व्याख्याता रीता पाठक तथा अध्यापक मुकेश राजपूत निर्देशों की अवहेलना करके प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए। अनुपस्थिति के कारण पंचायत निर्वाचन प्रशिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है, जिसके लिए दोषी पाये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त चारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि उपरोक्त कृत्य मप्र पंचायत आम निर्वाचन नियम 1995 में निहित निर्देशों के उल्लंघन के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम एक के (1) (2) (3) एवं नियम 7 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आते हैं। संबंधितों के विरूद्ध मप्र पंचायत आम निर्वाचन नियम 1995 में निहित निर्देशों तथा म.प्र. सिविल सेवा में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर नोटिस का प्रति उत्तर तीन दिवस में कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। नियत समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, ऐसी स्थिति में एक पक्षीय निर्णय लेकर चारों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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