सिंगल यूज प्लास्टिक के आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय व उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध
- नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन अभियान शुरू
- की जा रही प्रतीत्मक चालानी कार्यवाही
- 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने नगरवासियों और व्यापारियों से की अपील
मंडला। प्रदेश में 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। जिसके चलते संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल के निर्देशानुसार नगर पालिका सीमा क्षेत्रांतर्गत सिंगल यूज प्लांस्टिक और पॉलीथीन के प्रतिबंध के लिए अधिसूचना का प्रकाशन करने के साथ ही नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन अभियान चलाने के निर्देश कलेक्टर मंडला द्वारा दिये गये है।
निर्देश के परिपालन में सोमवार को हागगंज बाजार, सुपर मार्केट, उदय चौक दुकानदारों को सिंगल यूज प्लांस्टिक और पॉलीथीन, थर्मा कोल से बनी थाली का भंडारण एवं विक्रय न करने की समझाईश दी गई। इसके साथ ही प्रतीत्मक चालानी कार्यवाही की गई।
जानकारी अनुसार प्रदेश में 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। मंडला नपा अध्यक्ष श्रीमति पूर्णिमा शुक्ला एवं नपा उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी द्वारा नगर वासियों एवं व्यपारियों से अपील की है की नो सिंगल यूज नो पॉलीथीन का उपयोग एवं भंडारण न करे। इसके साथ ही बाजार आते समय कपड़े के थैले का उपयोग करे। चालानी कार्यवाही एससी चौधरी प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, पुष्पेन्द्र पाण्डेय वार्ड सुपरवाईजर के द्वारा की गई।
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