- पंचायत निर्वाचन में मीडिया को प्रवेश एवं कव्हरेज के लिए दिशा-निर्देश जारी
- मीडिया प्रतिनिधियों मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं की ले सकते है फोटो
- मतांकन करते समय मतदाता की फोटो नहीं लेने के निर्देश
मंडला। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा के समय निर्धारित स्थलों में प्रवेश एवं कव्हरेज संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रवेश पास प्राप्तकर्ता मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिए जा सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा मतदान केन्द्र के अंदर, मतांकन करते हुए किसी भी मतदाता का फोटो नहीं लिया जाना चाहिए। प्रवेश पासधारी मीडिया प्रतिनिधि मतदान कक्ष के निकट (जहाँ कि मतदाता, मतपत्र पर निशान लगाता है) न जाएँ।
इसी प्रकार मतगणना केन्द्रों, मतगणना स्थल, सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा के लिए निर्धारित स्थलों पर आने-जाने की व्यवस्था, संबंधित पासधारी संवाददाता/मीडिया प्रतिनिधि को स्वयं ही करनी होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रवेशपास प्राप्तकर्ता मीडिया प्रतिनिधियों से कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
लाइक करो एंड कॉमेंट करो साब
Good
Good
Nice news
Good
👍
Good
👍
Bahut sundar
Nice