ग्राम पंचायत की सीमा से पांच किमी की परिधि में बंद रहेगी मदिरा दुकानें

in #mandla2 years ago

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  • 29 जून की दोपहर 3 बजे से 1 जुलाई को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस

मंडला। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण के कार्यक्रम अनुसार जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एवं ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि तथा ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित विदेशी मदिरा दुकान घुघरी, देशी मदिरा दुकान मोहगांव, विदेशी मदिरा दुकान चाबी एवं देशी मदिरा दुकान हिरदेनगर नियत समय से 48 घंटे पूर्व बुधवार 29 जून 2022 के 3 बजे अपरान्ह से 1 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण व विक्रय की रोकथाम हेतु निरंतर गश्त एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी रहेगी, इसका सख्ती से पालन किया जायेगा।

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