अवैध शराब विक्रय मामले में सजा

in #madhyapradesh2 years ago

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सीधी। दिनांक 22.06.2022 को आरोपी जुडा़वान साकेत पिता फुलझार साकेत उम्र-65 वर्ष निवासी ग्राम गैवटा थाना भुईमाड़ में 05 लीटर हाथ भट्टी की बनी महुआ शराब बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्‍य में बिक्री हेतु रखे हुए पाया गया। जिस पर पुलिस थाना भुईमाड़ ने आबकारी एक्‍ट 34(1) के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध शराब जप्‍त कर अपराध क्र. 13/22 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली के समक्ष प्रस्‍तुत किया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रामराज सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली द्वारा की गई।