हत्या के आरोपियों को न्यायधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

in #madhyapradesh2 years ago (edited)

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अलीम डायर अशोकनगर मुंगावली।
मुंगावली न्यायालय अपर लोक अभियोजक श्री वी,एस, लोधी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार घटना दिनांक 3,11, 2013 फरियादी राजेश निवासी सोनाई ने देहाती तालमी लेख कराई की वह एवं उसके भाई चंद्रपाल तथा अर्जुन खेत पर बोवनी कर रहे थे तभी आरोपी नथन सिंह राजविंद बलराम अरविंद चाली राजा राजाबाबू उदल सिंह छोटे राजा एवं बलराम का लड़का कृष्ण प्रताप एक राय होकर आए तथा गालियां देकर बोले की खेत क्यों बो रहे हो और अरविंद ने गोली मारी जो चंद्रपाल को सीने में लगी और वह वहीं गिर गया चाली राजा ने गोली मारी जो अर्जुन के दाहिने हाथ में लगी तथा राजा बाबू ने फरियादी राजेश को गोली मारी दाहिने कंधे में लगी तथा आरोपी बलराम ने गोली मारी जो चंद्रपाल को सीने में लगी चंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। देहाती तालमी पर से थाना मुंगावली में अपराध क्रमांक 287/13 धारा 302, 307, 147, 148,149, भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना की गई।
विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध उक्त अपराध धाराओं में 25 - 27 आयुध अधिनियम में अभियोग पत्र पेश किया गया।
न्यायालय में विचारण उपरांत पीठासीन अधिकारी श्री अवधेश कुमार जी श्रीवास्तव प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मुंगावली द्वारा सभी आरोपीगण को दोषी पाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302,307 149 में आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया गया।

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