अरविंद केजरीवाल की हाजिरी माफी की अर्जी का विरोध
सुल्तानपुर। कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचाराधीन केस में मंगलवार को उनकी ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने सुनवाई करने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने औरंगाबाद में कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ चार मई 2014 को उड़न दस्ता प्रभारी प्रेमचंद ने मुसाफिरखाना में केस दर्ज कराया था। आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। मंगलवार को केजरीवाल के कोर्ट में नहीं आने पर उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जिसका सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से हाजिरी माफी अर्जी खारिज कर वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।सुल्तानपुर। कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचाराधीन केस में मंगलवार को उनकी ओर से दी गई हाजिरी माफी की अर्जी का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने सुनवाई करने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है।
वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने औरंगाबाद में कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ चार मई 2014 को उड़न दस्ता प्रभारी प्रेमचंद ने मुसाफिरखाना में केस दर्ज कराया था। आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। मंगलवार को केजरीवाल के कोर्ट में नहीं आने पर उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जिसका सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से हाजिरी माफी अर्जी खारिज कर वारंट जारी करने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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