ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की घोषणा से विवाद, 1600 पुलिसकर्मी मौजूद, SC में सुनवाई जारी

in #m2 years ago

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दिए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ताजा जानकारी के अनुसार मामले को संभालने के लिए मैदान के चारों ओर चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं इस बीच राज्य के वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जहां कुछ देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से अनावश्यक तनाव पैदा होगा। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और उचित दिशा-निर्देश पारित करने की अनुमति दे दी थी। 1600 पुलिस कर्मियों की तैनाती: डीसीपी
ईदगाह मैदान के पास की गई सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी लक्ष्मण बी. निम्बार्गी (पश्चिम मंडल) ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। हम कानून और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पृष्ठभूमि पर भी हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में लगभग 1600 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा तीन DCP, 21 ACP, लगभग 49 निरीक्षक, 130 PSI और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को भी शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है।पक्ष में 28 ज्ञापन, विरोध में 11 ज्ञापन: महापौर
हुबली-धारवाड़ के महापौर इरेश अचंतगेरी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चली लंबी बैठक के बाद सोमवार देर रात इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया। महापौर ने कहा कि सदन की समिति ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद गणेश उत्सव की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इसे उत्सव को अनुमति देने के पक्ष में 28 और विरोध में 11 ज्ञापन मिले थे।

उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट और विस्तृत चर्चा के बाद तीन दिन के लिए गणेश उत्सव की अनुमति देने का फैसला किया गया। महापौर ने बताया कि छह संगठनों ने गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनमुति मांगी थी, जिनमें से एक को चुना गया और बाकी से सद्भावनपूर्वक तरीके से उत्सव मनाने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया

सीजेआई के समक्ष रखा जाए मामला : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले को सीजेआई के समक्ष रखा जाए क्योंकि इस मामले की सुनवाई करने वाले दोनों न्यायाधीशों के बीच कोई सहमति नहीं है। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता ने इस मामले का उल्लेख किया।

सीजेआई यूयू ललित ने मामले को तीन जजों की पीठ के समक्ष संदर्भित किया, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुंदरेश शामिल हैं। ये तीनों जज अब कर्नाटक हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई करेंगे जिसमें बेंगुलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की अनुमति आज शाम 4.35 बजे होगी। polics-ganesh-chaturthi-eidgah_1661852419.jpeg