बिजुरी नगरीय निकाय के निर्वाचन अभ्यर्थी व समर्थकों को निर्वाचन नियमों से कलेक्टर ने कराया अवगत
आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से हो पालन
अनूपपुर। किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नही किया जाना है, जिसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन व क्रियाकलापों से न हो और ऐसे आरोप नही लगाए जाने चाहिए जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो। उक्ताशय के विचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने नगरपालिका बिजुरी कार्यालय परिसर में अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों की बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर नगरपालिका बिजुरी के आम निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफीसर एसडीएम जैतहरी श्री विजय डेहरिया, एसडीओपी श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नायब तहसीलदार श्री नीलेश सिंह, नायब तहसीलदार व मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री आदित्य द्विवेदी, टीआई बिजुरी श्री राकेश उईके, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व पत्रकार आदि उपस्थित रहे।
कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कहा कि शासकीय परिसंपत्तियों पर प्रचार सामग्री का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता, धारा 144, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बगैर अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के प्रचार वाहन, जुलूस, सभाएं आदि प्रतिबंधित की गई हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थी एवं उनके समर्थक प्रशासन को सहयोग करें। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने व किसी भी अभ्यर्थी व उसके समर्थकों या कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्य के लिए उसकी अनुमति के बगैर नही किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन को शांतिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ पूरा सहयोग प्रदान करने की अपील की।
बहुत बढ़िया सर