मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई छ: माह के सश्रम कारावास की सजा।

in #local2 years ago

मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई छ: माह के सश्रम कारावास की सजा।

सिंगरौली न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिंगरौली द्वारा आरोपी रामनाराण शाह, संतप्रसाद शाह, मानप्रसाद शाह, शिवनारायण शाह पिता काशीप्रसाद शाह सभी निवासी ग्राम सुलियारी थाना माड़ा जिला-सिंगरौली म0प्र0 को न्यायालय द्वारा धारा-325 सहपठित धारा-34 भा दं स के अपराध में प्रत्येक आरोपीगण को छ:-छ: माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी कि घटना दिनांक 30.03.2011 को लोक फाग गा रहे थे, उसी समय आरोपी रामनारायण ध्वजा तोड़ दिया था।फरियादी के मना करने पर आरोपीगण फरियादी से गाली गलौज करते हुए गारपीट किये। घटना की रिपोर्ट आरोपीगण के विरूद्ध थाने में दर्ज कराया था, जिसके आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध पारा 294,325.34 भा दं स के अंतर्गत के प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा द्वारा आरोपी रामनाराण शाह, संतप्रसाद शाह, मानप्रसाद शाह, शिवनारायण शाह पिता काशीप्रसाद शाह सभी निवासी ग्राम सुलियारी थाना माड़ा जिला-सिंगरौली म0प्र0 को न्यायालय द्वारा धारा-325 सहपठित धारा 34 भादंस के अपराध में प्रत्येक आरोपीगण को छ:-छ: माह का सश्रम कारावास एवं 1000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिलीप सिंह राठौर ने पैरवी की।