किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी
औरैया 07 सितम्बर: (डेस्क)औरैया जिले में विशेष न्यायाधीश ने चार वर्ष पुराने एक मामले में एक किशोरी के अपहरण और बलात्कार के दोषी रामजी पोरवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इसी प्रकार, बाराबंकी जिले में अपर जिला जज ने साढ़े छह साल पहले एक किशोरी का अपहरण कर रेप करने के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रतापगढ़ में भी पॉक्सो अदालत ने सितंबर 2022 में महज 10 दिन के भीतर रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी थी।
इन मामलों में तेज गति से सुनवाई कर दोषियों को कड़ी सजा देकर अदालतों ने अपराधियों के लिए एक संदेश दिया है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने पर उन्हें कठोर सजा मिलेगी।