नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म एसएचओ समेत आधा दर्जन पर मामला दर्ज

in #lalitpur2 years ago

नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म
एसएचओ समेत आधा दर्जन पर मामला दर्ज
थाना पाली क्षेत्रांतर्गत की घटना
ललितपुर। नाबालिग का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में थाना पाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक समेत आधा दर्जन पर मुकद्दमा दर्ज किया गया है। पाली क्षेत्रांतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिये शिकायती पत्र में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को पाली के ही चार लोग विगत 22 अप्रैल 2022 को बहला फुसलाकर भोपाल ले गये, जहां पर नाबालिग लड़की को रेलवे स्टेशन के पास गलियों में छिपाकर रखा गया। आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के साथ तीनों व्यक्तियों द्वारा लगातार तीन दिनों तक बलात्कार किया गया। आगे बताया कि 26 अप्रैल 2022 को चारों ने लड़की को थाना पाली में छोड़ दिया और भाग गये। बताया कि पाली में तैनात दरोगा द्वारा लड़की को उसकी रिश्तेदार मौसी के पास छोड़ दिया गया। जहां मौसी द्वारा लड़की को दुराचार करने वाले एक युवक की बहन जो कि ककड़ारी 2 दिन के लिए भेज दिया। बताया कि 27 अप्रैल को सुबह थाने में उसकी लड़की को फिर से बुलाया गया, जहां लड़की का बयान किया गया। आरोप है कि जैसे ही शाम हुयी तो उसकी मौसी द्वारा लड़की को थानाध्यक्ष के पास कमरे में ले गयी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद लड़की को पुन: मौसी को सौंप दिया गया। जिसकी कोई भी सूचना लड़की के माता-पिता को नहीं दी गयी। बताया कि 30 अप्रैल को उसकी लड़की को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया। जहां बच्ची की काउंसलिंग की गयी तो उसने सारी घटना बतायी। पीडि़त महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने मामला दर्ज करने के निर्देश दिये। एसपी के आदेश पर पुलिस ने चन्दन, राजभान, हरीशंकर, महेन्द्र चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक पाली तिलकधारी सरोज व गुलाबबाई अहिरवार के खिलाफ धारा 363, 376, 376-बी, 120-बी व लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3, लैंगिग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(2)(व्ही.) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।