छेड़छाड़ के आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास ₹600 का जुर्माना

in #korte2 years ago

वर्थियम न्यूज सीधी म प्र। घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व छः सौ रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है। छेड़छाड़ की घटना 6वर्ष पूर्व रामपुर नैकिन थाना के खड्डी पुलिस चौकी के जमुनिया गांव में घटित हुई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के फैसले के अनुसार 2जनवरी 2016को दोपहर जमुनिहा गांव की महिला अपने घर में अकेली सो रही थी तो दोपहर 1:30बजे के लगभग आरोपी अनिल शुक्‍ला पिता रामकरण शुक्‍ला उम्र 56 वर्ष दरबाजा खटखटाया तो महिला ने परिचित समझकर दरबाजा खोल दिया तो आरोपी ने फरियादिया हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा जिस पर महिला ने शोर मचाने लगी जिसे सुनकर पीड़िता का देवर पहुंच गया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया बाद में पीड़िता ने मामले की शिकायत थाना में दर्ज कराएं तो पुलिस ने आरोपी अनिल शुक्ला के विरुद्ध है धारा 354 का अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां हुई सुनवाई के बाद आरोपी पर लगा आरोप प्रमाणित हुआ जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹600 के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है मामले की शासन की तरफ से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज पारेता ने किया है।ec27b20d-28cf-4a91-829f-6fa795ec05371644218193541_1644219126.jpg