झूठा निकला विधायक पर जानलेवा हमले का आरोप, अदालत ने बदली धाराएं

in #khandwa2 years ago

खंडवा। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य की अदालत ने तथ्यों पर गौर करने के बाद हत्या के प्रयास की धारा को हटा दी है। सोमवार को सुनाईदौरान आरोपर अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत आरोपियों पर कार्रवाई तय की जाएगी।ऐसे में हत्या के प्रयास की धारा प्रकरण से हटाते हुए आइपीसी की धारा 279 व मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 185 का आरोपी अभियुक्तों को बनाया है। साथ ही आरोपी प्रवीण को आदेश दिया है कि वह 10 अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुनासा तहसील में उपिस्थत रहे।
गत 14 फरवर को जिलं कं थाना नर्मदानगर में राजनारायण मण्डलोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि वह विधायक मूंदी की गाड़ी चलाता है। घटना दिवस ो ओंकारेश्वर से इनोवा क्रिस्टा एमपी 12 बीसी 9009 से विधायक नारायण पटेल, पीए राघव पाण्डेय, गनमैन विजयपाल को लेकर जा रहा था। तभी ग्राम मोहना के पास एमपी 09 सीडब्ल्यू 0617 के चालक प्रवीण कहार ने जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी। प्रवीण के साथ वाहन में अनुराग बैठा था, जो हाथ से इशारे कर रहा था। इस रिपोर्ट पर आइपीसी की धारा 307, 34 के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
अभियुक्त प्रवीण के अधिवक्ता संजय जायसवाल व अनुराग के अधिवक्ता प्रणेन्द्र रांका ने आवेदन पर अदालत ने तथ्यों पर गौर करते हुए सुनवाई की। जिसमें यह तथ्य सामने आए कि प्रवीण शराब के नशे में खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था। इनकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी।