एससी एसटी एक्ट दर्ज मुकदमे में नहीं हुई कोई कार्यवाही, विरोधियों के हौसले बुलंद
एससी एसटी एक्ट दर्ज मुकदमे में नहीं हुई कोई कार्यवाही, विरोधियों के हौसले बुलंद कभी भी घट सकती है अप्रिय घटना
संतकबीरनगर। खलीलाबाद विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत उपरौध के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा सरकारी जमीन हड़पने वालों के खिलाफ राजस्व टीम की जांच को लेकर दबंगों द्वारा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रधान प्रतिनिधि को मारने के लिए दौड़ा लिए इस संबंध में कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में दबंग व्यक्ति प्रेमचंद पुत्र राम प्यारे जनार्दन पुत्र रामकरन यादव भालचंद पुत्र कपिल यादव कुंभकरण पुत्र भगवानदास यादव के खिलाफ बीते 26 अप्रैल को तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 245 बटा 2022 धारा 352 504 के तहत एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 2 माह पूर्व पंचायत भवन बनवाने को लेकर के चिन्हित किए हुए जगह का निशानदेही किया गया तो उसी दौरान दबंगों ने जान से मारने के लिए दौड़ा दिया था 2 माह बीत जाने के बाद भी उक्त प्रकरण में दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं पुणे उसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है जिसको लेकर दो पक्षों में तनाव है कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित थाने की पुलिस की होगी।