सोना तस्करी केस: स्वप्ना सुरेश को केरल हाईकोर्ट से झटका, साजिश का केस खारिज करने से इनकार

in #kerala2 years ago

Kerala gold smuggling Case: स्वप्ना सुरेश ने दो महीने पहले अदालत का रुख किया था और अपने हालिया खुलासे के जरिये राज्य में दंगा भड़काने की कथित साजिश रचने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी.
कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने स्वर्ण तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को शुक्रवार को करारा झटका देते हुए राज्य पुलिस द्वारा तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामलों की जांच प्रारंभिक चरण में है, हालांकि उसने यह सलाह दी कि याचिकाकर्ता आरोप पत्र दायर होने के बाद इस संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं.स्वप्ना ने दो महीने पहले अदालत का रुख किया था और अपने हालिया खुलासे के जरिये राज्य में दंगा भड़काने की कथित साजिश रचने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी. अपनी याचिका में, स्वप्ना ने आरोप लगाया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व मंत्री के. टी. जलील की ‘अवैध गतिविधियों’ के बारे में अदालत को जानकारी देने के बाद उनके (स्वप्ना के) खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी.स्वप्ना ने सोने की तस्करी सहित संयुक्त अरब अमीरात महावाणिज्य दूतावास में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनके परिवार के दो सदस्यों, पूर्व मंत्री जलील, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन, मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर और कुछ शीर्ष नौकरशाहों के शामिल होने का भी आरोप लगाया था.
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